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जब घर में चूहे ज्यादा हो जाते हैं, तब कुछ लोग या तो चुहेदानी में उनको कैद करके बाहर छोड़ के आते हैं। या फिर उनको मार देते हैं। चुहे को सब बेफ्रिक होकर मार देते हैं, क्योंकि इसको मारने पर कौन सी सजा होने वाली है। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा की चूहे को मारने पर भी आपको सजा हो सकती है। देश का शायद ये पहला मामला है, जहां पर चूहे को मारने पर व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हो गया और 30 पेज की चार्जशीट दायर हुई है।

चूहे को पत्थर से बांधकर नाले में फेंका था

मामला बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पनवड़िया का है। मनोज मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। 25 नवबंर को मनोज ने चूहे की पूंछ पर पत्थर बांधकर नाले में फेंक दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि मनोज को विकेंद्र नाम के शख्स ने देखा था। विकेंद्र ने जब मनोज को ये सब करने के लिए मना किया तो वो माना नहीं। पशु प्रेमी विकेंद्र ने चूहे को नाले से निकालकर उसकी वीडियो बना ली।

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चूहे की डेड बॉडी का हुआ था पोस्टमार्टम

मनोज ने जब चूहे की पूंछ पर पत्थर बांधकर नाले में फेंक दिया था, तब विकेंद्र ने उसे देखा और चूहे की वीडियो बना ली। उसके बाद मनोज पर केस कर दिया गया। मनोज को थाने में बुलाया गया और 7-8 घंटे उसको हिरासत में लिया उसके बाद छोड़ दिया गया। विकेंद्र ने चूहे की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए बरेली भी भिजवाई। बरेली में चूहे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया।

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चूहे के लीवर में इंफेक्शन और फेफड़े खराब होने की बात आई सामने

विकेंद्र ने चूहे को पोस्टमार्टम के लिए बरेली भिजवाया। चूहे के शव की माइक्रोस्कोपिक जांच की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि चूहे की मौत दम घुटने के कारण हुई है। IVIR के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. केपी सिंह का कहना है कि चूहे की पूंछ में रस्सी बांधकर नाले में डुबोकर मारने की बात सामने आई है। जांच में पाया कि चूहे के फेफड़े खराब थे और उनमें सूजन। लिवर में भी इन्फेक्शन था। फेफड़ों में नाली के पानी जैसे अवशेष नहीं मिले।

पशु क्रूरता नियम के तहत हुई कार्रवाई

चूहे की हत्या करने पर पशु प्रेमी विकेंद्र ने मनोज पर केस दर्ज करवाया। ज्यादा दबाव होने पर मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता नियम के तहत केस दर्ज हुआ। मनोज पर पुलिस ने धारा-11 और धारा-429 लगाई है। धारा- 429 जानवर की हत्या या अपाहिज करने में लगाई जाती है। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद/जुर्माना या दोनों हो सकता है। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की है।

बकरा और गाय काटने वालों पर हो केस-मनोज

मनोज ने निजी वेबसाइट को बताया कि गाय और बकरा काटने वालों पर केस नहीं होता। चूहा मारने के बाद मुझ गरीब को फंसाया जा रहा है। चूहे हमारा जो नुकसान कर देते हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा। मनोज का कहना है कि पूरी रात जगकर मिट्टी के बर्तन की रखवाली करते हैं जब थोड़ी देर सो जाते हैं, तब चूहे सबकूछ तहस नहस करके चले जाते हैं।

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