वोटर कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने अब वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। वोटर कार्ड को लिंक करने के लिए अगले साल तक की आखिरी तिथि घोषित की गई है। अब यह काम 31 मार्च 2024 तक किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल, 2023 थी।
कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि अगर कोई कार्ड धारक वोटर आईडी व आधार को लिंक करने में असफल रहता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्ड धारक आराम से अगली साल तक वोटर कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। लोगों को अपने काम निपटाने के लिए पूरे 1 साल का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे देशवासियों मे खुशी है। हालांकि यह काम पूरी तरह स्वैच्छिक है। इसे अनिवार्य घाेषित नहीं किया गया है।
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इस प्रक्रिया द्वारा कराएं लिंक
वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया आसान है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से किया जा सकता है। इसे मैसेज भेजकर या कॉल करके भी पूरा कर सकते हैं। लिंक कराने के लिए लोगों को अपने आधार और वोटर आईडी का नंबर लिखकर 166 या 51969 पर SMS करना होगा। इसके लिए खास फाॅर्मेट जारी किया गया है। इसके अनुसार ECILINK<SPACE><EPIC No.>< SPACE><Aadhaar No.> के फॉर्मेट में मैसेज करना होगा।इच्छुक देशवासी 1950 नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन इस तरह कराएं लिंक
- https://nvsp.in/ वेबसाइट पर जाएं।
- एज अ न्यू यूजर पर क्लिक कर रजिस्टर करें।
- फाेन में आए ओटीपी को भरें।
- दस्तावेजों के अनुसार जानकारी भरें।
- पूरी जानकारी होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इसके बाद ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट नंबर जेनरेट मिलेगा।
- एकनॉलेजमेंट नंबर से आधार और वोटर कार्ड के लिंक होने की जानकारी प्राप्त करें।