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बेटा हो या बेटी वे परिवार का गौरव होते हैं। आज बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। सरकार ने भी उसकी तरक्की के लिए कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं। बेटियों के लिए तो योजनाएं हैं पर बेटों के लिए क्या करें, तो अब अभिभावक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खाता खुलवा कर उन्हें भी लखपति बना सकते हैं।
भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकांश लोग नए-नए रास्ते तलाशने में जुटे हैं। ऐसे में यह भी जरूरी है कि अपने साथ-साथ बच्चों को भी वित्तीय रूप से सुरक्षित किया जाए।
केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेहद पॉपुलर स्कीम है, जो बेटियों के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। इस खाते को 10 साल से कम उम्र की बेटियों के नाम से खोला जा सकता है। वहीं, आपको यह भी जानना चाहिए कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के मौजूदा नियम के अनुसार आप अपने नाबालिग के नाम पर पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। 18 साल होने तक अभिभावक को इस खाते की देख रेख करनी पड़ती है।

जरूरत के वक्त PPF पर ले सकते हैं लोन

अचानक से आर्थिक संकट सामने आ जाने की परिस्थिति में लोन का सहारा लिया जाता है। बैंक से लोन लेने के लिए कोई गारंटी होना जरूरी है। अगर अपने PPF (Public Provident Fund) अकाउंट खुलवा रखा है तो PPF पर लोन लिया जा सकता है। चूंकि PPF लॉन्ग टर्म सेविंग्स विकल्प है, ऐसे में मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले जरूरत के वक्त यह लोगों के काम आ सके।

कब ले सकते हैं लोन

PPF अकांउट जिस वित्त वर्ष में खुलवाया गया है, उसके खत्म होने से लेकर एक साल पूरा होने के बाद और 5 साल पूरे होने से पहले लोन लिया जा सकता है। अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद इससे विदड्रॉअल किया जा सकता है। साल में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, PPF अकाउंट में जितनी राशि मौजूद है, उसका 25 फीसदी तक लोन के तौर पर लिया जा सकता है।

मैच्योरिटी
पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल की होती है, लेकिन उसे 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी तो 21 साल है, लेकिन इसमें पैरेंट्स को 14 साल ही निवेश करना होता है।

ब्याज दर
पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग के हिसाब से मिल रहा है। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना पर मौजूदा ब्याज दर 7.6 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग के हिसाब से मिलता है।

टैक्स छूट
अगर आप बच्चे के नाम पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करते हैं तो इस पर भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। यह लांग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद ही पॉपुलर विकल्प है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है।

मिनिमम और मैक्सिमम निवेश
पीपीएफ खाते में मिनिमम और मैक्सिमम जमा करने की लिमिट 500 रुपये और 1.50 लाख है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर अभिभावक के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट खुला है तो दोनों अकाउंट मिलाकर ही अधिकतम रकम की लिमिट मानी जाएगी। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा किया जा सकता है।

PPF : रिटर्न कैलकुलेटर
बच्चे के एक साल का होते ही आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है। पहले इसकी मैच्योरिटी 15 साल की होगी। तब तक बच्चा 16 साल को हो जाएगा। वहीं इसे 5 साल और बढ़ाने पर बच्चा 21 साल का पूरा जाएगा।

एक उदाहरण से समझिए 15 साल की मैच्योरिटी के लिए

अधिकतम सालाना जमा : 1,50,000 रुपये
ब्याज दर: 7.1 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग
15 साल बाद मैच्योरिटी पर रकम: 40,68,209 रुपये
कुल निवेश: 22,50,000
ब्याज का फायदा: 18,18,209 रुपये
5 साल और बढ़ाने पर, यानी 20 साल पर
कुल निवेश: 30,00,000 रुपये
20 साल बाद मैच्योरिटी पर रकम : 66.58 लाख रुपये
ब्याज का फायदा : 36,58,288 रुपये

सुकन्या पर रिटर्न कैलकुलेटर

सालाना जमा : 1.50 लाख रुपये
14 साल में जमा : 21 लाख
ब्याज दर : 7.6 फीसदी
14 साल में 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से यह रकम 37,98,225 रुपये होगी।
फिर 7 साल तक इस रकम पर 7.6 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न मिलेगा।
21 साल यानी मैच्योरिटी पर यह रकम : 63.5 लाख रुपये
ब्याज का फायदा : 42.5 लाख रुपये

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