WhatsApp Group Join Now

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने इस अर्जी में “मोदी सरनेम” को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने के लिए थी।

मोदी सरनेम को लेकर राहुल ने दिया था बयान

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ को लेकर बयान दिया था।भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए चार साल बाद 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी। सूरत कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।

कोर्ट में अब तक क्या हुआ

राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने के लिए सूरत सेशन कोर्ट का रुख किया था। दो अप्रैल को निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। राहुल गांधी द्वारा सजा पर रोक को लेकर याचिकाएं दायर की गई। दूसरी अपील के निस्तारण तक कन्विक्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

बता दें राहुल की याचिका पर 13 अप्रैल को सुनवाई हुई। उसके बाद एडिशनल सेशन जज आरपी मोगेरा की कोर्ट ने 20 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को कन्विक्शन पर रोक लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था।

राहुल के वकील ने कोर्ट में कहा था, निचली अदालत में मामले की सुनवाई सही नहीं थी। इस मामले में ज्यादा सजा की कोई आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर निचली अदालत के 23 मार्च के फैसले को निलंबित और स्थगित नहीं किया गया तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी। बता दें कि अब कांग्रेस हाईकोर्ट की तरफ रुख करने की बात कह रही है।

WhatsApp Group Join Now

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *