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इनकम टैक्स से हर कोई बचना चाहता है। हर कोई ऐसे-ऐसे आसान टिप्स खोजता है, जिससे इनकम टैक्स भरना न पड़े। अगर आप भी चाहते हैं इनकम टैक्स बचाना, तो ये कुछ आसान टिप्स अपनाकर ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन से हैं ये आसान टिप्स।

होम लोन लेने पर टैक्स की बचत

आजकल ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए लोन ही लेते हैं। आपने भी घर होम लोन लेकर घर खरीदा है और टैक्स में छूट चाहते हैं, तो सेक्शन 80C के तहत आप पैसा बचा सकते हैं। होम लोन में एक सीमित अमाउंट तक ही छूट मिलती मिलती है। होम लोन के अलावा होम लोन के ब्याज पर भी छूट लेकर टैक्स बचा सकते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन 24(b) के तहत 2 लाख रुपये के ब्याज पर टैक्स छूट के लिए क्लेम की जा सकती है।

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एलआईसी प्रीमियम,ईपीई या पीपीएफ में निवेश करने पर टैक्स की बचत

इनकम टैक्स 80C के नियमों के तहत आप कई स्कीमों के माध्यम से टैक्स आसानी से बचा सकते हैं। आप एलआईसी प्रीमियम भर रहे हैं, तो इस सेक्शन के तहत टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड PPF, बच्चों की ट्यूशन फीस में भी आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपने लोन लिया है तो भी आप टैक्स में छूट के ले क्लेम कर सकते हैं। और किसी भी बीमा कंपनी से पेंशन प्लान लिया है, तब भी आप टैक्स में छूट पा सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस करवाने पर टैक्स की बचत

अगर आपने खुद का परिवार के किसी सदस्य का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है और नियमित रुप से हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं तो भी टैक्स में छूट आपको मिल सकती है। माता-पिता का आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है और उम्र 60 साल से ऊपर है, तो आपको 50 हजार रुपये तक की छूट इनकम टैक्स में मिल सकती है। इनकम सेक्शन 80 D के तहत आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। 80D 1B  सेक्शन के तहत आप मेडिकल ट्रीटमेंट के पेमेंट पर टैक्स में छूट पा सकते हैं।

एजुकेशन लोन पर टैक्स की बचत

बच्चों की पढ़ाई के लिए आपने लोन लिया है तो आप ब्याज के टैक्स में बचत के लिए क्लेम कर सकते हैं। दो बच्चों के लिए दस प्रतिशत ब्याज दर पर पच्चीस-पच्चीस लाख रुपये का लोन लिया है तो 50 लाख पर सालाना ब्याज पांच लाख रुपये देना होगा। टैक्स में छूट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं।

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