WhatsApp Group Join Now

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की तारीख 3 महीने बढ़ाते हुए 30 जून 2023 तक कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले पैन-आधार लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक थी। दरअसल अभी तक 2 करोड़ लोगों के पैन आधार से लिंक ना होने के चलते सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है।

वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की तारीख बढ़ाने के बाद ये साफ शब्दों में कहा कि 30 जून तक जो भी पैन आधार से लिंक नहीं हुआ उसके बाद वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आधार से लिंक नहीं हुए पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप अपने पैन के डीएक्टिवेट होने के बावजूद उसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए करते है तो आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

इनकम टैक्स विभाग ने भी दी जानकारी

इनकम टैक्स विभाग ने भी इस बारे में ट्विटर के जरिए जानकारी दी है। इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्वीट में कहा कि करदाताओं को इस जरूरी काम के लिए कुछ और समय दिया गया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इससे पहले 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई थी।

10,000 का लग सकता है जुर्माना

आज के समय में पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिसका उपयोग किसी भी वित्तीय कार्य के लिए जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जिसके बाद आप पैन कार्ड का इस्तेमाल म्यूच्यूअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आदि में नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड डीएक्टिवेट होने के बाद भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।

इससे पहले सरकार चार बार पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है। फिलहाल 30 जून 2023 तक आप 1000 रुपये का फाइन देकर अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। दरअसल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 जून 2022 के बाद से ही 1000 रुपए का लेट फाइन लगा रखा है। बिना लेट फाइन दिए आप पैन को आधार से लिंक नहीं करा सकते हैं।

पैन को आधार से ऐसे करें लिंक

सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग साइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इसके बाद क्विक लिंक्स में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। यहां पर नया पेज खुलेगा। इसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें और वैलिडेट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद नाम, जन्मतिथि और पता मैच होने के बाद ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन आएगा। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा तो आपको “Your Aadhaar is linked with PAN” का मैसेज दिखाई देगा।

Also read – एडवांस फीचर्स से लैस TVS Ronin बनी पसंद, रॉयल एनफील्ड को दे रही टक्कर

WhatsApp Group Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *